अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों के सदस्यों पर अत्याचार अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का तथा ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध के लिए अधिनियम।
👉इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 हैं।
👉इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हैं।
🇮🇳अत्याचार के अपराध🇮🇳
अत्याचारों के अपराध के लिए दण्ड-
➡️ कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-
- अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य की अखाघ या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिवार या पड़ोस में मल - मूत्र, कूड़ा, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी संकर्षण प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को अधिभोग में लेे लेगा या उस पर खेती करेगा या उस आवंटित भूमि का अंतरित करा लेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर में सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करेगा,
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ' बेगार ' करने के लिए या सरकार द्वारा लीक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के ब्लात्श्रम या बन्धुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुस्लाएगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद्य दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा,
- जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय में साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने से आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा,
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास - स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा।




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